
किसानों के लिए आधुनिक यंत्रों पर 80% तक की सब्सिडी का
योजना का उद्देश्य:
किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों से सुसज्जित करना, जिससे खेती की लागत कम हो और उत्पादन में वृद्धि हो।
सब्सिडी की दरें:
• सीमांत, लघु, महिला, अनुसूचित जाति/जनजाति के किसान: 80% तक अनुदान
• अन्य श्रेणी के किसान: 50% तक अनुदान

पात्रता के नियम:
• भूमि स्वामित्व: किसान के नाम से जमीन का रिकॉर्ड अनिवार्य है।
• ट्रैक्टर से जुड़े यंत्रों के लिए: ट्रैक्टर का वैध रजिस्ट्रेशन।
• अन्य आवश्यक दस्तावेज़: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
आवेदन प्रक्रिया (Step-by-Step):
1. पंजीकरण: राज्य की कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें।
2. फॉर्म भरें: आवश्यक जानकारी भरें और इच्छित यंत्र का चयन करें।
3. दस्तावेज़ अपलोड करें: आधार कार्ड, जमीन के कागजात, ट्रैक्टर की आरसी (यदि लागू हो)।
4. लॉटरी से चयन: लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी या ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर होगा।
5. यंत्र की खरीद और बिल सबमिट करें: स्वीकृति मिलने के बाद यंत्र खरीदें और बिल अपलोड करें।
6. भुगतान: अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
महत्वपूर्ण बातें:
• अनुदान का लाभ: एक प्रकार के यंत्र पर 3 साल में केवल एक बार सब्सिडी मिलेगी।
• यंत्र खरीदने की वैधता: केवल कृषि विभाग से मान्यता प्राप्त विक्रेताओं से ही यंत्र खरीदें।
• समयसीमा: स्वीकृति मिलने के 30-45 दिनों के भीतर यंत्र खरीदना अनिवार्य है।
कहां से जानकारी प्राप्त करें?
• कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट: www.agriculture.gov.in
• राज्य कृषि कार्यालय: नजदीकी कृषि अधिकारी या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से संपर्क करें।
अंतिम सुझाव:
किसानों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है आधुनिक तकनीक अपनाने का। समय पर आवेदन करें और सरकार की इस पहल का लाभ उठाएं।
आपकी मेहनत का साथ देगी सरकार की योजना! 🚜
अधिक जानकारी के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय में संपर्क करें।